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महाकाल के दरबार में कोई VIP नहीं:सुप्रीम कोर्ट ने VIP दर्शन याचिका खारिज की,कहा - मंदिर प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेगा


रिपोर्ट: शकुन टाइम्स 

नईदिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 'VIP दर्शन' और गर्भगृह में विशेष प्रवेश की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट कहा कि महाकाल के सामने कोई भी VIP नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में नीति तय करना या हस्तक्षेप करना अदालत का काम नहीं है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अगर संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) आदि का हवाला देकर गर्भगृह में प्रवेश की मांग की जाएगी, तो बेहतर है कि लोग वहां न जाएं, क्योंकि इससे अन्य मौलिक अधिकारों की मांग भी शुरू हो सकती है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन से कहा, "जो लोग ऐसी याचिकाएं दायर करते हैं, वे सच्चे श्रद्धालु नहीं होते... उनका मकसद अलग होता है।" कोर्ट ने जोर दिया कि मंदिर में किसे प्रवेश देना है, यह प्रशासनिक मामला है। अगर अदालत यह तय करने लगे कि कौन अंदर जा सकता है और कौन नहीं, तो यह कोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा होगा।

याचिका दर्पण अवस्थी ने दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि 2023 से मंदिर प्रशासन ने आम भक्तों को गर्भगृह में जलाभिषेक और पूजा के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी है, जबकि VIPs को कलेक्टर की सिफारिश पर विशेष अनुमति मिलती है। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए एक समान नीति की मांग की थी। यह याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 28 अगस्त 2025 के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें हाई कोर्ट ने भी PIL खारिज कर दी थी और कहा था कि VIP कौन है, यह कलेक्टर और मंदिर समिति के विवेक पर निर्भर है।

कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों से प्रतिनिधित्व करने की छूट दी। इस फैसले से धार्मिक स्थलों में VIP संस्कृति पर बहस छिड़ गई है, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि ऐसे मुद्दे प्रशासनिक स्तर पर ही सुलझाए जाएं, न कि न्यायिक हस्तक्षेप से। महाकालेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख, करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र है, जहां VIP व्यवस्था लंबे समय से विवादास्पद रही है।

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