लोक अभियोजक और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने सुनाया फैसला, दोषी पर जुर्माना भी लगाया
लखीमपुर-खीरी। उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपद खीरी पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के कुशल नेतृत्व, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निकट पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में थाना गोला क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी की नीयत से अपहरण करने के मामले में आरोपी जाकिर पुत्र वाहिद, निवासी पूर्वी दीक्षिताना, थाना गोला, जनपद खीरी के विरुद्ध मु0अ0सं0 440/2018 के तहत धारा 363/366 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 23 जुलाई 2026 को एडीजे-06, खीरी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 5 माह 17 दिन के कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में लोक अभियोजक श्री रमेश चन्द्र मिश्रा तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल सद्दाम की प्रभावी पैरवी और सतत प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह निर्णय "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत अपराधियों को शीघ्र एवं प्रभावी दंड दिलाने की दिशा में खीरी पुलिस की एक और उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा रहा है।

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