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नए कानून के बारे में पुलिस ने दी जानकारी



चंदौली
रिपोर्ट: प्रभात सिंह
चहनियां। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बलुआ पुलिस द्वारा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों खण्डवारी पीजी कालेज, लक्ष्मणगढ़ लक्षुब्रम्ह बाबा मंदिर परिसर, मारूफपुर रामशाला, मथेला कोचिंग सेंटर, गुरेरा कोचिंग सेंटर आदि जगहों पर घूमकर लोगो को नये आपराधिक कानून की जानकारी दिया। लोगो को जागरूक करने के साथ ही सायबर अपराध के बारे में भी जानकारी दिया। चहनियां स्थित खण्डवारी पीजी कालेज पर नये आपराधिक कानूनों की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत मे लागू हुआ है। पुराने ब्रिटिश कालीन तीन मुख्य कानूनों की जगह अब तीन अब तीन नये भारतीय कानून बनाये गये है। जिसमे त्वरित न्याय में चार्जशीट तय समय सीमा में दाखिल करना, ई एफआईआर ,ई सम्मन और डिजिटल रिकार्ड की सुबिधा। जीरो एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज करायी जा सकती है। तत्कालीन आधारित पुलिसिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अब मान्य सभी जांच और सुनवाई प्रक्रियाएं डिजिटल रिकार्ड होगी। पारदर्शिता और जबाबदेही में गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में बताना अनिवार्य होगा। इसमे तलाशी और विडियोग्राफी जरूरी है। अपराध होने पर अपराध की सामान तुरंत दे। ऑनलाइन या निकटम थाने में एफआईआर की प्रति निशुंल्क प्राप्त करे। सरकारी बेबसाईटो से सही जानकारी ले जांच में सहयोग करे। डिजिटल बयान अब कानूनी रूप से मान्य है। नागरिक हित मे बदलाव पर कहा कि पीड़ित को जांच की जानकारी देने का अधिकार, महिलाओं और बच्चो की सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान, भीड़ हिंसा और संगठित अपराध पर स्पस्ट सजा। गम्भीर अपराध पर कठोर दंड का प्रावधान है। इस दौरान एसआई जमिलुद्दीन, शालिनी चौधरी, निदेशक आशुतोष सिंह, डॉ. हेमंत कुमार, डॉ. अजय कुमार सिंह, अखिल देव पाण्डेय, विजय यादव आदि उपस्थित रहे।

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