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हत्या केस में बड़ा फैसला : पत्नी-सास समेत तीनों आरोपी बरी

अदालत ने कहा साक्ष्यों में विरोधाभास,अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम

शकुन टाइम्स

संवाददाता 

वाराणसी

अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) देवकांत शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को बहुचर्चित हत्या कांड में सुनाए गए फैसले में पत्नी, सास समेत तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर बड़ी राहत प्रदान की। अदालत ने सभी आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

दोषमुक्त हुए आरोपितों में सलारपुर, सारनाथ की निवासी रूबी सिंह उर्फ गुड़िया, अन्नदपुरी कॉलोनी निवासी लालमनी देवी तथा कबीर नगर, दुर्गाकुंड (भेलूपुर) निवासी जित्तू सिंह चौहान शामिल हैं। आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र यादव और अधिवक्ता राज किशोर यादव ने अदालत को साक्ष्यों की कमजोर कड़ियों की ओर ध्यान दिलाया।


अभियोजन पक्ष का कथन


वादी तेज सिंह निवासी लालपुर, थाना कैंट ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसके भाई सुरेंद्र सिंह की हत्या साजिशन कराई गई। वादी के अनुसार, सुरेंद्र की शादी रूबी सिंह से हुई थी और दोनों सलारपुर स्थित किराये के मकान में रहते थे। वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ने के बाद सास लालमनी भी बेटी के पक्ष में खड़ी हो गईं।

वादी ने कहा था कि हत्या से कुछ दिन पहले सुरेंद्र ने निराश होकर परिजनों से कहा था कि "मेरी सास और पत्नी मुझे मरवा देंगी।" उसने यह भी आशंका जताई थी कि लालमनी अपनी बेटी रूबी की दूसरी शादी करना चाहती है। वादी के अनुसार, ससुराल में कुछ अज्ञात लोग आते-जाते थे और सुरेंद्र को अपमानित कर घर से निकाल दिया जाता था।

7 सितंबर 2012 की शाम लगभग सात बजे सूचना मिली कि सुरेंद्र की हत्या कर शव वरुणा नदी के किनारे नेनुवा के खेत में फेंक दिया गया है। वादी ने शव की शिनाख्त कर पत्नी रूबी, सास लालमनी और उनके परिचितों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया।

अदालत का निर्णय

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। साक्ष्यों और गवाहियों में कई विरोधाभास पाए गए, जिससे अभियोजन का आधार कमजोर हुआ। परिणामस्वरूप, अदालत ने सभी तीन आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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